महाराष्ट्र : नवी मुंबई में एसिड हमले में महिला घायल, पति के खिलाफ मामला दर्ज

नवी मुंबई, क्राइम इंडिया संवाददाता : एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि महाराष्ट्र में नवी मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ बहस के बाद अपनी पत्नी पर तेजाब फेंकने का मामला दर्ज किया है। पीटीआई के मुताबिक, अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शनिवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 (ए) (एसिड के इस्तेमाल से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया। पीटीआई के अनुसार, उन्होंने कहा कि आरोपी रमजान सिद्दीकी गाजी ने 20 जनवरी को पनवेल स्थित अपने घर पर तीखी बहस के बाद कथित तौर पर अपनी पत्नी अमीना खातून (28) पर तेजाब फेंक दिया। उन्होंने कहा, पीड़िता के चेहरे पर चोट लगी है और उसका पश्चिम बंगाल में उसके गृहनगर में इलाज चल रहा है। अधिकारी ने कहा, उसने पश्चिम बंगाल में बनियापुकुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मामला पनवेल तालुका पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बीच, एक अन्य घटना में, पालघर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो महाराष्ट्र के पालघर जिले में अपनी 22 वर्षीय बेटी के साथ कथित तौर पर बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने का मामला दर्ज होने के बाद पिछले कुछ महीनों से फरार था। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने शनिवार को यह बात कही। उन्होंने कहा, उनकी बेटी, जिसके साथ आरोपी ने 2021 से कई बार बलात्कार किया, पिछले साल नवंबर में तपेदिक के इलाज के दौरान एक अस्पताल में मृत्यु हो गई। “53 वर्षीय आरोपी नालासोपारा में रहता था। 2021 और नवंबर 2023 के बीच अपनी बेटी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला दर्ज होने के बाद वह पिछले कई महीनों से फरार था। उसने पीड़िता को गर्भवती भी किया और उसकी पिटाई भी की, जिससे इससे उसका गर्भपात हो गया,” वरिष्ठ निरीक्षक प्रमोद बदख ने कहा। पीड़िता को तपेदिक के इलाज के लिए पिछले साल 14 नवंबर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, उसी दिन उसकी मौत हो गई,” उन्होंने कहा कि उसकी मां ने फिर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसकी बेटी के अलावा उसके साथ भी मारपीट की. एक शिकायत के आधार पर, नालासोपारा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (एन) (एक ही महिला पर बार-बार बलात्कार), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 342 (गलत कारावास) के तहत अपराध दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा, पिछले साल नवंबर में धारा 312 (गर्भपात करना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) लगाई गई थी। अधिकारी ने कहा कि अपराध शाखा ने आरोपी का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया और टीम के सदस्यों ने सात फरवरी को जिले के विरार टाउनशिप से उसे पकड़ने से पहले कई सुरागों पर काम किया। उनसे पूछताछ में पता चला कि आरोपी जगह-जगह बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा, वह औरंगाबाद और मुंबई में छिपा हुआ था.

Edited By : Raees Khan

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