पश्चिम बंगाल : कोलकाता की अदालत ने नौकरियों के लिए 78 करोड़ रुपये वसूलने के आरोप में भाजपा नेता को किया तलब

पश्चिम बंगाल, क्राइम इंडिया संवाददाता : कोलकाता की एक विशेष अदालत ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में भाजपा नेता अरुण हाजरा के खिलाफ समन जारी किया है। उत्तर कोलकाता से भाजपा नेता हाजरा को एक महीने के भीतर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कहा है कि वह जल्द से जल्द हाजरा के आवास पर समन की एक प्रति पहुंचाए। सीबीआई की पूरक चार्जशीट में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता हाजरा का नाम है, जो अब भाजपा में हैं।
चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि हाजरा ने नौकरियां बेचने के बहाने बाजार से 78 करोड़ रुपये एकत्र किए। सीबीआई ने इस दावे के समर्थन में हाजरा द्वारा हस्ताक्षरित एक कागज और जांच के दौरान जब्त किए गए कई दस्तावेज पेश किए। कथित तौर पर हस्ताक्षरित कागज में कहा गया है कि हाजरा ने नौकरियों के लिए सुजॉय कृष्ण भद्र को 78 करोड़ रुपये दिए और भद्र ने काम के साथ 45 करोड़ रुपये वापस कर दिए। इस दस्तावेज के सामने आने के बाद हाजरा का नाम मामले से जुड़ गया।
इसके बाद विशेष अदालत ने एक समन जारी किया, जिसमें हाजरा को एक महीने के भीतर पेश होने का निर्देश दिया गया। हाजरा ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से पहले कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उन्हें भाजपा नेता तपस रॉय का करीबी माना जाता है, जो पहले टीएमसी के वरिष्ठ नेता और विधायक थे। पिछले साल 4 मार्च को रॉय ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, विधायक पद छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हो गए। हाजरा भी रॉय के बाद भाजपा में शामिल हो गए।

Edited By : M T RAHMAN

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