ज्ञानवापी मस्जिद मामला : इलाहाबाद HC ने ASI को 31 जुलाई तक परिसर का सर्वेक्षण पूरा करने को कहा

वाराणसी, क्राइम इंडिया संवाददाता : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का सर्वेक्षण 31 जुलाई तक पूरा करने को कहा। अदालत ने कहा कि संरचना को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें वाराणसी जिला न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मस्जिद परिसर (वुजुखाना को छोड़कर) के एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 जुलाई तक एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाने के बाद मस्जिद समिति ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिससे उन्हें निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने का समय मिल गया। सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी ने कहा कि वैज्ञानिक सर्वे से मस्जिद को नुकसान हो सकता है. समिति के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने उच्च न्यायालय से वाराणसी अदालत के 21 जुलाई के आदेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा कि उसने तत्काल कार्रवाई की है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि सर्वेक्षण आदेश बहुत प्रारंभिक चरण में पारित किया गया था क्योंकि पार्टियों को अपने साक्ष्य पेश करने के लिए नहीं कहा गया था। दावे का विरोध करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु जैन ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को पहले ही आश्वासन दिया था कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा और कोई खुदाई नहीं की जाएगी। जैन ने यह भी कहा कि राम मंदिर मामले में एएसआई द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था और इसे उच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय ने भी स्वीकार किया था। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित है और हिंदू वादियों ने वाराणसी जिला न्यायालय में यह निर्धारित करने के लिए एएसआई सर्वेक्षण की मांग की थी कि क्या उसी स्थान पर पहले कोई मंदिर मौजूद था। पिछले हफ्ते, वाराणसी अदालत ने एएसआई को ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और उत्खनन जैसी तकनीकों का उपयोग करके सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रोक आदेश तब आया जब एएसआई टीम मस्जिद परिसर के अंदर थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वे वहां से चले गए.

Edited by : Raees Khan

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