हाइलाइट्स
जज उत्तम आनंद हत्याकांड में धनबाद के कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दे दिया है.
बावजूद सीबीआई जांच कर रही है. इस पर झारखंड हाईकोर्ट ने जांच पर सवाल उठाया था.
तब अपनी जांच के समर्थन में सीबीआई ने केरल हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया.
सीबीआई के तर्क के बाद हाईकोर्ट के खंडपीठ ने आवश्यक कार्रवाई करने की छूट दे दी है.
रांची. झारखंड हाईकोर्ट में जज उत्तम आनंद हत्याकांड के बहुचर्चित मामले में बुधवार को सुनवाई हुई. इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि नए तथ्य आने के बाद ट्रायल पूरा हो जाने के बावजूद सीबीआई अनुसंधान जारी रखा सकती है. अपनी बात के समर्थन में सीबीआई ने केरल हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया.
इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने सीबीआई को आवश्यक कार्रवाई करने की छूट देते हुए मामले की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 16 सितंबर निर्धारित की है. इसी दिन सीबीआई को प्रगति रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया गया है. हालांकि पिछली सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट ने यह पूछा था कि जब धनबाद की अदालत ने इस मामले में दोनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया है, तब ऐसी हालत में सीबीआई की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है और फिर जांच कैसे की जा सकती है. इसी संदर्भ में सीबीआई ने केरल हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया. बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को एएसजीआई प्रशांत पल्लव ने सीबीआई की ओर से पक्ष रखा.
बता दें कि धनबाद कोर्ट ने जज उत्तम आनंद की पुण्यतिथि 28 जुलाई 2022 के दिन ही अपना फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. 28 जुलाई 2021 की सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान जज उत्तम आनंद को ऑटो से टक्कर मार दिया गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी. सीसीटीवी फुटेज में यह पूरी वारदात कैद हो गई थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कई बार जांच टीम को फटकार लगाई थी.
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Tags: Dhanbad news, Jharkhand High Court, Uttam anand
FIRST PUBLISHED : August 31, 2022, 16:29 IST