नोएडा, क्राइम इंडिया संवाददाता। फेज दो कोतवाली क्षेत्र स्थित एक गांव में चार साल की बच्ची के साथ डिजिटल दुष्कर्म होने का मामला सामने आया है। बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर उसे दबोच लिया है। आरोपित की पहचान बिहार के छपरा जिले के मुफासिल थानाक्षेत्र राजनगर गांव के बालेश्वर शर्मा के रूप में हुई है। आरोपित वर्तमान में कोतवाली क्षेत्र के नंगला चरणदास में किराये के मकान में रहकर मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है। पुलिस के मुताबिक नौ दिसंबर को 50 वर्षीय बालेश्वर शराब के नशे में धुत था। दोपहर के समय जब गांव स्थित घर में चार वर्षीय बच्ची घर में अकेली थी, तभी वह चुपके से उसके पास पहुंचा और उसके शरीर के प्राइवेट पार्ट को स्पर्श किया। इस दौरान बच्ची के रोने पर वह वहां से फरार हो गया। घटना के बाद बच्ची ने परिवार के लोगों को पूरी बात बताई। पिता ने कोतवाली पुलिस से मामले की शिकायत की। संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ की और शनिवार को आरोपित को कोतवाली क्षेत्र से दबोच लिया गया। डिजिटल दुष्कर्म में डिजिट शब्द का अर्थ अंग्रेजी के फिंगर, थंब या पैर के अंगूठे से है। अगर कोई व्यक्ति महिला की सहमति के बिना उसके प्राइवेट पार्ट को अपनी अंगुलियों या अंगूठे से छेड़ता है तो वह डिजिटल दुष्कर्म कहलाता है। आसान भाषा में कोई व्यक्ति अपने डिजिट का इस्तेमाल करके यौन उत्पीड़न करे तो डिजिटल दुष्कर्म होता है। विदेशों की तरह भारत में भी इसके लिए कानून बना है। कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट पार्ट की जगह अगर यौन उत्पीड़न के दौरान अंगुली या अंगूठे का इस्तेमाल करता है,तो इसे डिजिटल दुष्कर्म माना जाएगा। इसका इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है
Edited By : Rahman











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