महाराष्ट्र, क्राइम इंडिया संवाददाता : महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने छह साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश डीएस देशमुख ने गुरुवार को आरोपी टेरी जोजेफ भोंक्य (43) को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपों का दोषी पाया। अदालत ने भायंदर निवासी आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 6,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में प्रदान की जाएगी। विशेष लोक अभियोजक संध्या एच म्हात्रे ने अदालत को बताया कि आरोपी पीड़िता के पड़ोस में ही रहता था, जो 2018 में घटना के समय छह साल की थी। 20 अप्रैल, 2018 को, बच्चे के माता-पिता बाहर गए थे सुबह उसे घर के बाहर खेलते हुए छोड़ दिया। आरोपी बच्ची को घर के अंदर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियोजक ने कहा कि बच्ची ने बाद में अपनी मां को हमले के बारे में बताया और पड़ोसियों ने भी आरोपी को घर से बाहर आते हुए देखने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मुकदमे के दौरान पीड़िता और उसकी मां समेत सात गवाहों से पूछताछ की गई। यह कहानी तृतीय पक्ष सिंडिकेटेड फ़ीड, एजेंसियों से ली गई है। मिड-डे अपनी विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता और पाठ के डेटा के लिए कोई जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करता है। मिड-डे मैनेजमेंट/मिड-डे.कॉम किसी भी कारण से अपने पूर्ण विवेक से सामग्री को बदलने, हटाने या हटाने (बिना किसी सूचना के) का एकमात्र अधिकार सुरक्षित रखता है.
Edited By : Raees Khan