मोरबी पुल ढहा मामले में 14 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, क्राइम इंडिया संवाददाता: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह गुजरात में मोरबी पुल ढहने की घटना की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग वाली एक जनहित याचिका पर 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। वकील विशाल तिवारी ने तत्काल सुनवाई के लिए पीठ के सामने अपनी जनहित याचिका का उल्लेख किया। विशाल तिवारी ने जनहित याचिका में कहा कि दुर्घटना के कारण पुल ढह गया, जिसके परिणामस्वरूप 134 से अधिक लोग हताहत हुए। यह सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और पूरी तरह से विफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक से हमारे देश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें कुप्रबंधन, कर्तव्य में चूक, लापरवाही से रखरखाव गतिविधियों के कारण बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने के मामले सामने आए हैं, जिन्हें टाला जा सकता था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मोरबी में हुए पुल हादसे को लेकर सोमवार को गांधीनगर में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने हादसे के बारे में जानकारी ली और घायलों की पूरी मदद करने का निर्देश दिया। पीएम मोदी ने बैठक में दो नवंबर को प्रदेश में राजकीय शोक घोषित करने का भी निर्णय लिया। उन्होंने बचाव एवं राहत प्रयासों में कोई ढिलाई न बरतने का निर्देश दिया। मच्छु नदी पर बने केबल पुल के गिरने से हुई लोगों की मौत मामले में पुलिस ने सोमवार को 9 लोगों को गिरफ्तार किया। अन्य लोगों की तलाश जारी है। इस हादसे में भाजपा सांसद मोहन कुंडारिया के 12 रिश्तेदारों की मौत हो गई। पीएम मोदी आज यानी मंगलवार को मोरबी आएंगे। यहां वे पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले, उन्होंने अपना रोड शो रद कर दिया था। कांग्रेस ने भी अपनी परिवर्तन यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी थी। कई नेता पीड़ितों से मिलने के लिए मोरबी पहुंचे। राजकोट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अशोक यादव ने कहा कि हादसे की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। उन्होंने बताया कि मामले में ओरेवा कंपनी के दो मैनेजर, दो टिकट क्लर्क, दो कान्ट्रैक्टर और तीन सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया गया है।

 

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