पश्चिम बंगाल, क्राइम इंडिया संवाददाता। मवेशी तस्करी कांड में गिरफ्तारी के बाद से आसनसोल की जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेता अनुब्रत मंडल की न्यायिक हिरासत फिर से 14 दिन बढ़ा दी गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। दूसरी तरफ अदालत ने ईडी को किसी भी दिन जेल में अनुब्रत से पूछताछ की अनुमति दे दी है। शुक्रवार को आसनसोल की विशेष सीबीआइ अदालत में मामले पर सुनवाई के दौरान अनुब्रत के अधिवक्ता ने जमानत का आवेदन करते हुए कहा गया कि उनके मुवक्किल को किसी भी शर्त पर जमानत दी जाए। इस मामले के मुख्य आरोपित जमानत पर रिहा हो चुके हैं। दूसरी तरफ सीबीआइ की तरफ से जमानत का विरोध करते हुए राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम के हालिया बयान को हथियार बनाया गया, जिसमें उन्होंने अनुब्रत की तुलना ‘बाघ से की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से कहा गया कि मंत्री के बयान से ही पता चलता है कि अनुब्रत प्रभावशाली हैं या नहीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने अनुब्रत की न्यायिक हिरासत फिर 14 दिन बढ़ा दी। इसके बाद ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि ईडी के अधिकारी किसी भी दिन सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक जेल जाकर अनुब्रत से पूछताछ कर सकते हैं। ईडी ने कुछ दिन पहले ही अनुब्रत की बेटी सुकन्या मंडल व अकाउंटेंट मनीष कोठारी से लंबी पूछताछ की है। उनके बयान के आधार पर अनुब्रत से पूछताछ की जाएगी। मवेशी तस्करी कांड में भले अनुब्रत पर शिकंजा कसता जा रहा हो लेकिन बंगाल में विधानसभा चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीबीआइ इस मामले में अनुब्रत को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसके इस आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन वहां से इस मामले में वापस हाई कोर्ट भेज दिया गया.
Edited By : Rahman











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