पश्चिम बंगाल,क्राइम इंडिया संवाददाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी। ईडी ने मेनका को कोर्ट द्वारा दिए गए संरक्षण का विरोध किया था। गुरुवार को न्यायाधीश ने कहा कि फिलहाल इस संबंध में कोर्ट द्वारा दिया गया पुराना आदेश लागू रहेगा। वहीं, हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। ईडी ने गाय तस्करी मामले में तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की साली मेनका को दी गई एकल पीठ की सुरक्षा को चुनौती देते हुए दो जजों की खंडपीठ का रूख किया था। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी इस संबंध में केस फाइल करने की इजाजत दे दी थी। मामले की सुनवाई गुरुवार को थी, लेकिन मामला कोर्ट में आने के बावजूद मेनका के वकील मौजूद नहीं थे। इसलिए जज से कुछ और समय की मांग की गई। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 नवंबर तक टाल दिया। बता दें, तब तक सिंगल बेंच का आदेश लागू रहेगा यानी ईडी मेनका के खिलाफ किसी तरह का दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर पाएगा। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ ने ईडी को मेनका गंभीर से कोलकाता में पूछताछ करने का निर्देश दिया था। साथ ही सिंगल बेंच ने मेनका को फिलहाल गिरफ्तारी जैसी कोई भी कठोर कार्रवाई करने से भी बचने को कहा था। ईडी के वकील ने उस बचाव को चुनौती देते हुए मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में याचिका दायर किया था।
Edited By : Rahman











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