पश्चिम बंगाल : सीबीआई का ईडी को निर्देश ग्रुप-डी भर्ती में वित्तीय कोण की जांच करें

पश्चिम बंगाल, क्राइम इंडिया संवाददाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सरकारी स्कूलों में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) द्वारा गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं के वित्तीय पहलू की जांच करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने केंद्रीय एजेंसी ईडी को ग्रुप-डी कर्मचारियों की भर्ती घोटाले की जांच तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि एक अन्य केंद्रीय एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पहले से ही ग्रुप-डी भर्ती घोटाले की जांच कर रही है। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने डब्ल्यूबीएसएससी को 100 ओएमआर शीट अपलोड करने का भी निर्देश दिया, जिसमें उम्मीदवारों ने गुरुवार तक अपनी वेबसाइट पर 45 में से 43 अंक हासिल किए। उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से सीबीआई द्वारा बरामद कथित छेड़छाड़ की गई ओएमआर शीट की समीक्षा करने और जल्द से जल्द अदालत में एक रिपोर्ट पेश करने को भी कहा। यह पता चला कि सीबीआई अगले 10 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के वकील को ओएमआर शीट की प्रतियां सौंपने पर सहमत हो गई।

Edited By : Rahman

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