हाईकोर्ट : बंगाल स्कूल नौकरी घोटाला | अवैध रूप से नौकरी पाने वाले 53 प्राथमिक शिक्षकों को बर्खास्त करें

पश्चिम बंगाल,क्राइम इंडिया संवाददाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विभिन्न सरकारी स्कूलों के प्राथमिक अनुभाग में अनुचित तरीकों से अपनी नौकरी हासिल करने के आरोप में 53 शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया। इससे पहले वर्ष में, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने समान आरोपों पर प्राथमिक अनुभाग के 269 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया था। हालांकि, शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि उनकी दलीलों को सुने बिना बर्खास्तगी आदेश जारी किया गया था। शीर्ष अदालत ने तब उसी एकल-न्यायाधीश की पीठ को 269 प्राथमिक शिक्षकों की दलीलें सुनने का निर्देश दिया और शिक्षकों को हलफनामा दाखिल करने को कहा। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान ऐसे 54 शिक्षकों को अपने हलफनामों के साथ जस्टिस गंगोपाध्याय के सामने पेश होना था. हालांकि, 53 हो गए। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने हलफनामों की समीक्षा के बाद उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया। नहीं आने वाले एक शिक्षक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक बार भुगतान हो जाने के बाद, शिक्षक एक हलफनामा दायर कर सकता है। अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ‘यह तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में अदालत और भी ऐसे लोगों की सेवाएं समाप्त करेगी जिन्हें अवैध रूप से नौकरी मिली थी। तृणमूल कांग्रेस ने विकास पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी।

Edited By : Rahman

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