ICICI : ऋण धोखाधड़ी मामला: कोचर दंपति, वेणुगोपाल धूत को 10 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

ICICI Bank, क्राइम इंडिया संवाददाता : सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर। मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को गुरुवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोचर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। धूत को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। तीनों को गुरुवार को उनके पहले के रिमांड के अंत में विशेष न्यायाधीश एसएच ग्वालानी के समक्ष पेश किया गया था। विशेष सरकारी वकील ए लिमोसिन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए सीबीआई ने आगे उनकी हिरासत की मांग नहीं की। अदालत ने फिर तीनों आरोपियों को 10 जनवरी, 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने कोचर और धूत को नामित किया था, साथ ही दीपक कोचर द्वारा प्रबंधित कंपनियों नूपावर रिन्यूएबल्स (एनआरएल), सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल), वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी नामजद किया था। लिमिटेड (VIEL) और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत 2019 में दर्ज अपनी प्राथमिकी में आरोपी के रूप में। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक की क्रेडिट नीति का उल्लंघन करते हुए धूत द्वारा प्रवर्तित वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को 3,250 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएं स्वीकृत की थीं। सीबीआई के अनुसार, 2009 में चंदा कोचर की अध्यक्षता वाली एक स्वीकृति समिति ने एक लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके बैंक के नियमों और नीतियों के उल्लंघन में वीआईईएल को 300 करोड़ रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत किया। कर्ज चुकाने के एक दिन बाद धूत ने SEPL के जरिए VIEL से 64 करोड़ रुपये NRL को ट्रांसफर कर दिए।

Edited By : Rahman

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