पश्चिम बंगाल, क्राइम इंडिया संवाददाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की याचिका से जुड़े मामले को उसी न्यायाधीश की अदालत में लौटा दिया है, जिन्होंने पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील की आपत्तियों के बाद मामले में सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती मामले में केंद्रीय एजेंसी की चल रही जांच के संबंध में 31 जुलाई तक तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। बीजेपी विधायकों का दावा है कि सत्ता पक्ष विधानसभा के ‘नियमों और सिद्धांतों’ को तोड़ रहा है और विपक्ष को उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है. इसलिए उन्होंने बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया. पश्चिम बंगाल सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाई के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
Edited By : Raees Khan











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