उत्तर प्रदेश, क्राइम इंडिया संवाददाता : बुलंदशहर के जहांगीराबाद इलाके में चार साल की बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या करने के जुर्म में 35 साल के एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई है। सज़ा की मात्रा की घोषणा मेरठ की एक विशेष POCSO अदालत ने की, जिसने मामले को “दुर्लभ से दुर्लभतम” करार दिया। आरोपी की पहचान मोहम्मद फहीम के रूप में हुई है. अदालत ने अपने आदेश में कहा, “ऐसा अपराध न केवल कानून, मानवीय और सामाजिक संबंधों का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक संरचना को भी नष्ट करता है। ऐसा अपराध करने वाला व्यक्ति अधिकतम सजा का हकदार है।” अदालत ने आरोपी पर 1.2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना इसी साल अप्रैल की है. कोर्ट का आदेश “विशेष न्यायाधीश (POCSO) ध्रुव राय ने आदेश दिया है कि आरोपी को आईपीसी की धारा 302 और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ मृत्यु तक फांसी दी जाए; धारा आईपीसी 201 के तहत सात साल की कैद और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए।” अतिरिक्त जिला सरकारी वकील भरत शर्मा ने कहा। एसएसपी बुलंदशहर श्लोक कुमार ने कहा कि आरोपी नाबालिग लड़की को उस समय फुसलाकर अपने घर ले गया, जब वह अपने घर के बाहर खेल रही थी और उसके साथ बलात्कार किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। “जब लड़की खेलते समय घर से लापता हो गई, तो उसके परिवार के सदस्यों ने पुलिस को सूचित किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो पड़ोसियों ने उन्हें सूचित किया कि उन्होंने लड़की को अपने पड़ोस में रहने वाले फहीम के साथ देखा था। बाद में शाम को, एसएसपी ने कहा, “लड़की का शव फहीम के घर से बरामद किया गया था। उसने शव को बिस्तर के नीचे छिपा दिया था, जिसके शरीर पर काटने के कई निशान थे।” पुलिस के अनुसार, आरोपी को उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया और शव परीक्षण रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। अप्रैल में गिरफ्तारी के बाद से आरोपी जेल में बंद है.
Edited by : Raees Khan











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