गुजरात HC ने पीएम डिग्री मामले में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया

क्राइम इंडिया संवाददाता : गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ अपने बयानों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। केजरीवाल और सिंह ने कथित तौर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से संबंधित विवाद पर विश्वविद्यालय को बदनाम करने वाले अपमानजनक बयान दिए। मानहानि की शिकायत गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल द्वारा दायर की गई थी। पटेल के अनुसार, केजरीवाल ने 1 अप्रैल को एक संवाददाता सम्मेलन में ऐसे अपमानजनक बयान दिए और सिंह ने 2 अप्रैल को दूसरे संवाददाता सम्मेलन में ऐसे बयान दिए। केजरीवाल और सिंह ने बुधवार को सत्र अदालत में उनकी पुनरीक्षण याचिका का निपटारा होने तक उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने मोदी की डिग्री के संबंध में उनके व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयान पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में दोनों नेताओं को 11 अगस्त को तलब किया था। केजरीवाल और सिंह ने मानहानि मामले में मेट्रोपोलिटन अदालत के समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में पुनरीक्षण आवेदन दायर किया था। उन्होंने अपने मुख्य आवेदन के लंबित रहने के दौरान सत्र अदालत से अंतरिम राहत मांगी थी, जिसे अदालत ने पिछले शनिवार को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मेट्रोपोलिटन अदालत ने यह देखने के बाद दोनों नेताओं को तलब किया था कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) के तहत मामला बनता प्रतीत होता है। उच्च न्यायालय द्वारा मोदी की डिग्री पर मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द करने के बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दोनों नेताओं के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर मानहानि का मामला दायर किया। शिकायतकर्ता ने कहा, उन्होंने मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर पर “अपमानजनक” बयान दिए, शिकायतकर्ता ने कहा, गुजरात विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाली उनकी टिप्पणियां अपमानजनक थीं और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती हैं जिसने जनता के बीच अपना नाम स्थापित किया है। उन्होंने कहा, उनके बयान व्यंग्यात्मक थे और उनका इरादा जानबूझकर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना था। शिकायतकर्ता द्वारा उद्धृत और केजरीवाल के हवाले से की गई टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: यदि कोई डिग्री है और वह वास्तविक है, तो उसे क्यों नहीं दिया जा रहा है? वे डिग्री नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह नकली हो सकती है, और यदि प्रधानमंत्री ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो गुजरात यूनिवर्सिटी को जश्न मनाना चाहिए कि उसका छात्र देश का पीएम बना” आदि सिंह ने कहा कि ”वे (जीयू) पीएम की फर्जी डिग्री को असली साबित करने की कोशिश कर रहे हैं.

Edited By : Raees Khan

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